ट्रेन में अधिक सामान ले जाने की है आदत तो ये खबर आपके काम की है।

ट्रेन यात्रा के दौरान आप मन चाहे वजन के सामान नहीं ले जा सकते हैं ,चलिए जानते है क्या कहते है रेलवे के नियम।

हमारे देश में रेलवे यात्रा के लिए एक सुविधाजनक माध्यम है साथ ही यह फ्लाइट के अपेक्षा ज्यादा सामान ले जाने की भी सुविधा देता है। हालांकि इसे लेकर कुछ नियम भी रेलवे की ओर से बनाए गए हैं।

यात्रा के दौरान कितना सामान ले जा सकते हैं

Indian Railways Luggage रूल्स के अनुसार आप सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। अगर इससे अधिक सामान आपके पास पाया जाता है, तो उसका अलग से किराया देना होगा। रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है।
नियमों के अनुसार आप स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम ,एसी टू टीयर में 50 किलोग्राम और फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।
निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से कुछ शुल्क वसूले जा सकते हैं। ऐसे में रेलवे की पार्सल (Railway Parcel) सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके तहत आप सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं।

साथ ही कुछ ऐसे भी सामान हैं जो की यात्रा के दौरान ले जाने की है मनाही है, जैसे की किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, स्टोव, गैस सिलेंडर, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने वाले तेल, ग्रीस, घी, या ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है। रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है। इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।