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अब वेटिंग टिकट पर नहीं कर पाएंगे यात्रा

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के हित में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा। 1 जुलाई से रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में यात्रा करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर किसी यात्री ने इस नए नियम का उल्लंघन किया, तो उसे न केवल पेनाल्टी लगेगी बल्कि टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार देगा। ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं।

नया नियम क्या है?

रेलवे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करना संभव नहीं होगा। भले ही आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन खरीदा हो, वेटिंग टिकट पर अब रिजर्व डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट के साथ यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर बड़ा असर पड़ेगा।

पहले क्या था नियम?

जुलाई से पहले तक भारतीय रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है, तो वह रिजर्व डिब्बों में यात्रा कर सकता था। यदि एसी का वेटिंग टिकट होता, तो वह एसी में जा सकता था और स्लीपर का वेटिंग टिकट होने पर स्लीपर डिब्बे में सफर कर सकता था। हालांकि, ऑनलाइन खरीदे गए वेटिंग टिकट पर पहले से ही यात्रा करने पर प्रतिबंध था, क्योंकि ऑनलाइन टिकट अगर वेटिंग में रह जाता है, तो वह अपने आप निरस्त हो जाता है।

रेलवे का दृष्टिकोण

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफर करने का प्रतिबंध नया नहीं है, बल्कि यह अंग्रेजों के जमाने से लागू है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था। अब रेलवे ने इस नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रेलवे का स्पष्ट नियम है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग में रह गया है, तो उसे कैंसल कराकर पैसा वापस ले लें। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्बे में चढ़ जाते हैं, जिससे असुविधा होती है।

जुर्माना और अन्य प्रावधान

रेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अब कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व डिब्बों में सफर करता मिलता है, तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ टीटी उसे रास्ते में ही उतार सकता है। इसके अलावा टीटी को यह भी अधिकार होगा कि वह यात्री को जनरल डिब्बे में भेज सकता है। रेलवे ने यह आदेश करीब 5 हजार यात्रियों की उस शिकायत के बाद दिया है, जिसमें यात्रियों ने कहा था कि रिजर्व डिब्बों में वेटिंग टिकट वालों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी असुविधा होती है। इसके बाद रेलवे ने इस नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

यह नया नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।