बैंक से है समस्या तो ऐसे करे online complain

अगर आप भी अपने बैंक से परेशान है, उसकी किसी सेवा से असंतुष्ट है, बैंक कर्मचारी अपनी सर्विस से देने से मना करते हैं, या वे भारतीय रिजर्व बैंक के नियम और शर्तों को नहीं मानते हैं और उनके द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकतें हैं ।

इस प्रकार करे बैंकिंग लोकपाल में शिकायत

सबसे पहले यदि आपको बैंक से समस्या हो तो आप अपने स्तर पर बैंक को शिकायत पत्र के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं जिसमे आपकी उस बैंक से संबंधित सभी समस्याएं लिखी हो । यदि फिर भी आपकी शिकायत का निवारण यहां से न हो तो आप निम्नलिखित उपाय को अपना सकते है ।

Customer Care Online Complaint

ऊपर दिए गए उपायों से अगर समाधान नही मिला तो आप अपने बैंक के Customer Care से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और साथ में आपको उनसे कंप्लेंट नंबर भी ले लेना है और यह कंप्लेंट नंबर आप भविष्य में हमेशा संभाल कर रखें जिससे कि आपको बार-बार बैंक को अपनी समस्या न बतानी पड़े । अगर आपकी समस्या का समाधान इन दोनों तरीकों से नहीं होता है तो आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं ।

बैंक लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सभी बैंक के ग्राहकों की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया है जिसमें अगर किसी बैंक के ग्राहक को बैंक की तरफ से कोई भी समस्या होती है तो वह यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकतें हैं । फिर आपकी समस्या का समाधान 30 से 45 दिनो के अंदर कर दिया जाएगा

आईये जानते है उन कारणों को जिनको लेकर आप शियकायत दर्ज करा सकते है।

एटीएम / डेबिट कार्ड संचालन या क्रेडिट कार्ड संचालन पर रिज़र्व बैंक के निर्देशों के लिए : बैंक या सहायक कंपनियां इसका पालन नहीं करती हैं तो भी आप बैंकिंग लोकपाल जा सकते हैं ।

अगर आप लोन लेने के योग्य हैं और आपको बैंक लोन देने से मना कर रहा है और रिश्वत की मांग कर रहा है तो भी आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं ।

अगर आपको चेक ड्राफ्ट बिल आदि के भुगतान में देरी हो रही है तो आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं ।

अगर बैंक रिजर्व बैंक की ब्याज दरों के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो आप बैंकिंग लोकपाल शरण ले सकते हैं ।

यदि कोई बैंक, रिज़र्व बैंक / सरकार द्वारा आवश्यक करों के भुगतान को अस्वीकार करता है तो आप बैंकिंग लोकपाल शरण ले सकते हैं ।

अगर आपके बैंक खाते में से आपकी सूचना के बिना पैसे निकाल लिए जाते हैं तो भी आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं ।

अगर आपको बिना नोटिस दिए, बिना बताए बैंक आपका बैंक खाता बंद कर देता है तो भी आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं ।

Banking Lokpal Online Complaint कंप्लेंट प्रक्रिया

बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले (https://cms.rbi.org.in) पर जाएं और ‘File A Complaint’ पर क्लिक करें।

अब कैप्चा कोड दर्ज करें।

शिकायतकर्ता का नाम डालें और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद ‘ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।

ओटीपी दर्ज करने के बाद वैलिडेट करें।

ड्रॉप डाउन से अन्य विवरण जैसे ईमेल, शिकायतकर्ता की कैटेगरी भरें। इसके साथ ही उस शाखा की जानकारी भी डालें जिसके खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं।

संबंधित क्वेरी के आधार पर ऑप्शन का चयन करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।

इसके बाद अगर आपने रेगुलेटिड एंटिटी को लिखित शिकायत दर्ज की है तो हां या नहीं की पुष्टि करें ।

अब तारीख डालें जिस दिन आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं और अपने डिवाइस से संबंधित फाइल अपलोड करें।

विवाद की जानकारी जैसे राशि और लेन-देन की तारीख के साथ एंटिटी क्वेरी के संबंध में उपयुक्त ऑप्शन का चयन करें।

अगर आपके पास लेनदेन के संदर्भ में कोई दस्तावेज है, तो उसे अपलोड करें। ‘ऑथराइजेशन’ पर क्लिक करें और फिर डिक्लेरेशन पर टिक करें।

अंत में रिव्यू और सबमिट पर क्लिक कर दें।
यंहा शिकायत की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं ।