Railway Act, 1989 Section 145 and 147
रेल की पटरी पर सेल्फी लेना और विडियो बनाने के चक्कर में न सिर्फ व्यक्ति की मौत हो सकती है बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है । बता दें कि रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना या विडियो बनाना कानून के खिलाफ है और इसके लिए आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है ।
सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऐसी कई विडियोज मिल जाएंगी जिनमें आप देखेंगे कि सोशल मीडिया यूजर्स रेल की पटरियों पर सेल्फी लेते हैं और विडियो बनाते हैं । इतना ही नहीं, कई यूजर्स तो पटरी पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रेनों के साथ सेल्फी लेते हैं और विडियो बनाते हैं ।
रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 147 के तहत हो सकती है 6 महीने की जेल । रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है । ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है । भारतीय रेल ने रेलवे लाइन पर सेल्फी लेने वाले लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें, ये आपकी आखिरी सेल्फी हो सकती है । इसलिए अब आप जब भी रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी लेने या विडियो बनाने जाएं तो इस अधिनियम का ध्यान रखें । रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना या विडियो बनाना आपकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है । अगर आप ट्रेन से बच गए तो आपको 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है ।