व्यक्ति की मृत्‍यु के बाद पासपोर्ट वोटर आईडी पैन कार्ड और आधार का क्या होता है/What happens to Passport, Voter ID, PAN Card and Aadhar after the death of a person

सामान्य जीवन में अनेक दैनिक कामो में हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जरूरत होती है। इन्हे हमारे पहचान पत्र के साथ  एड्रेस प्रूफ के रूप में भी उपयोग किया जाता है लेकिन किसी व्‍यक्ति की मृत्‍यु होने के बाद इन डॉक्‍यूमेंट्स का क्‍या करना चाहिए,आइए  जानते हैं.

पासपोर्ट

पासपोर्ट को रद्द करवाने की कोई व्‍यवस्‍था नहीं होती है. इसकी समय सीमा समाप्‍त होने के बाद ये खुद ही अमान्‍य हो जाता है. ऐसे में इसकी समय सीमा समाप्‍त होने तक आप पासपोर्ट को संभालकर रखें, ताकि ये किसी गलत हाथों में न पड़े.

वोटर आईडी

किसी की मृत्‍यु हो जाने के बाद उसके वोटर आईडी कार्ड को आप रद्द करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा. वोटर आईडी को रद्द करवाने के लिए मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है.

पैन कार्ड

मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड को सरेंडर किया जा सकता है. इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क करना होगा. सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए. ताकि बाद में इस काम में किसी तरह की समस्‍या न हो

आधार कार्ड

 मृत्यु के बाद  मृतक के आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे UIDAI वेबसाइट के माध्यम से लॉक कराया जा सकता है. साथ ही अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के जरिए किसी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो संबंधित विभाग को व्यक्ति की मौत की जानकारी देनी चाहिए. ताकि उसका नाम योजना से हटा दिया जाए.