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मोबाइल चोरी होने पर सरकार का नया नियम जाने

DoT (डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन) ने CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री) को पुरे देश में लागू कर दिया है। यह देश में सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के IMEI डेटाबेस से कनेक्ट करता है। इसे सबसे पहले साल 2019 में 13 सितंबर को दादरा और नगर हवेली और गोवा और महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था फिर 30 दिसंबर 2019 को इसे दिल्ली में पेश किया गया था CEIR को उपयोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर या एंड्रॉयड और iOS में CEIR ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है।

फ़ोन के खोने पर ऐसे करे CEIR का उपयोग

CEIR सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के IMEI डेटाबेस को कनेक्ट करता है। इसके लिए सरकार सभी मोबाइल ब्रैंड और नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम करती है। CEIR फोन को IMEI नंबर के जरिए ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट करता है। ऐसे में खोये हुए मोबाइल में सिम कार्ड बदले जाने पर भी वह इस्तेमाल नहीं हो सकता।
CEIR को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को एक रिक्वेस्ट सबमिट करने के साथ नजदीकी थाने में जा कर एक FIR फाइल कराना होगा। इसके बाद वेबसाइट या ऐप पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको मोबाइल नंबर, डिवाइस मॉडल, IMEI 1 और 2 नंबर्स और लोकेशन इंफॉर्मेशन देनी होगी। CEIR की साइट के लिए आपको FIR के स्कैन्ड कॉपी की भी जरूरत होगी।

प्रक्रिया को पूरी करने के बाद फोन 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा उसके बाद फोन का इस्तेमाल भारत में किसी भी नेटवर्क पर नहीं किया जा सकेगा। IMEI ब्लॉक होने के बाद भी पुलिस इसे ट्रैक कर सकती है और फ़ोन मिलने पर आप इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। CEIR में एक अनब्लॉक ऑप्शन भी है।