pan-aadhaar-linking, investing, gst, income tax,

MARCH 2023 लिंक नहीं किया तो बेकार हो जायेगा आपका PANCARD

PAN-Aadhaar लिंक– इनकम टैक्स विभाग ने कहा है की अगर आपने  31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आपका PANCARD निष्क्रिय हो जाएगा और फिर कहीं इस्तेमाल नहीं होगा.

PAN-Aadhaar Link को अनिवार्य करने के बाद भी अभी भी कई यूजर्स ऐसे हैं, जिन्होंने इसे लिंक नहीं किया है। आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो जरूर कर लें. क्योंकि, ये आखिरी मौका है. इसके बाद पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और यह ‘बेकार’ हो जाएगा. फिर आप  इसे किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

1 जुलाई से जुर्माने के साथ कार्ड लिंक कराया जा रहा है.जो मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी के साथ जारी रहेगी.

पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी.पुराने अटके रिफंड भी अटक जाएंगे. इसके अलावा जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी होगी तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

अगर आप पैन-आधार लिंक करना चाहते है तो नीचे के तरीके को देखें

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत “इनऑपरेटिव” पैन का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. 10 अंकों के पैन नंबर (PAN Number) को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है. यही नहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा.

ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक

सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट(www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.

वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें.

लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.

प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.

यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.

जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

पैन कार्ड रद्द यानि इनवैलिड होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसे सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पैनधारक को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा. अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.