कई बार होता है जब आप एटीएम से रुपए निकालने जाते हैं और कटे-फटे नोट बाहर आते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि इन नोट का क्या किया जाए। RBI के नियम के अनुसार आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदल सकते हैं और बैंक इन नोटों को बदलने के लिए मना नहीं कर सकता, जिसके कुछ नियम है जो आपको मानने होंगे।
RBI के नियम के अनुसार
एटीएम के नोट की जिम्मेदारी बैंक की होती है न की एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की,नोट में अगर कोई गड़बड़ी हो तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी को ही करनी चाहिए, अगर कोई नोट खराब, कटा-फटा या नकली है, तो बैंक उसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता। खराब नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो बैंक को किसी भी हाल में नोट को बदलना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उस पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।
एक सीमा तक बदले जा सकते हैं नोट
नोट को बदलने की एक तय सीमा होती है, नियम के मुताबिक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदलवा सकता है। साथ ही नोटों की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
नोट बदलने की प्रक्रिया
नोट को बदलने के लिए आपको उसी बैंक की शाखा में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने नोट का ट्रांजेक्शन किया है। वहां जाकर आपको बैंक को एक एप्लीकेशन देनी होगी और एप्लीकेशन के साथ इसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जहां से पैसे की निकासी की है, उस जगह का नाम बताना होगा। साथ ही एटीएम से निकली स्लिप दिखानी होगी या अमाउंट डिडक्शन का मैसेज दिखाना होगा।
बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है। ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं।
आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।