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10 लाख से अधिक की कमाई पर टैक्‍स न देना पड़े तो अपनाये ये तरीका

वर्तमान समय में 5 लाख रुपये की कमाई पर इनकम पर टैक्‍स में छूट है। इससे अधिक इनकम होने पर टैक्‍स स्‍लैब के हिसाब से आपको टैक्‍स देना होगा। लेकिन कई ऐसी स्‍कीम्‍स हैं जंहा 10 लाख से ऊपर की इनकम होने पर भी आप टैक्‍स को बचा सकते है। किन स्कीमों में निवेश से आप टैक्‍स बेनिफिट पा सकते है। चलिए जानते है।

टैक्‍स स्‍लैब को जाने

Income Tax Rule के अनुसार साल की 2.5 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं है लेकिन 2.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी पर 5% टैक्स ,5 से 10 लाख की कमाई पर 20% टैक्स एवं 10 लाख से ज्‍यादा इनकम होने पर 30% टैक्‍स देना होता है

टैक्स बचाने के तरीके

मान लेते हैं आपकी इनकम 10,50,000 रुपए है तो आप इसमें से स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के 50,000 रुपए को कम कर दें। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) वो कटौती है जिसे आपकी आमदनी से काटकर अलग कर दिया जाता है और इसके बाद बची हुई आमदनी पर टैक्‍स की गणना की जाती है। नौकरीपेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50,000 रुपए तक का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का फायदा मिलता है। 50,000 रुपए कम करने के बाद आपकी इनकम 10,00,000 रुपए के दायरे में आ जाएगी।

इसके साथ 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट एवं EPF, PPF, ELSS, NSC जैसी स्‍कीम में निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। 10,00,000 रुपए में से 1.5 लाख रुपए कम करने पर आपकी इनकम 8,50,000 रह जाएगी।

सेक्‍शन 80D के तहत परिवार के लिए मेडिकल पॉलिसी लेकर भी आप 25,000 रुपए तक की टैक्‍स छूट पा सकते है इसके साथ आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्‍लान खरीदकर आप 50,000 रुपए तक का डिडक्‍शन क्‍लेम कर सकते हैं। इस तरह आप 75,000 रुपए तक बचा सकते हैं। 8,50,000 में से आप 75,000 कम कर दें, तो आपकी इनकम 7, 75,000 रुपए रह जाएगी।

पैसों को प्रॉपर्टी में निवेश करने पर यानि की उसके लिए होम लोन लेने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में 7,75,000 में से 2,00,000 रुपए कम कर दें, तो आपकी इनकम 5,75,000 रुपए रह जाएगी।

NPS में 50,000 रुपये का निवेश करके सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए तक की Income Tax बचाने का विकल्‍प मिलता है। ऐसे में अगर आप 5,75,000 में से 50,000 रुपए कम कर देते हैं तो आपकी इनकम 5,25,000 रुपए रह जाएगी।

पैसा डोनेट करने एवं दान या चंदे देने पर भी उसकी मोहर लगी रशीद के जरिए आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं। इस तरह 5,25,000 रुपए में से 25,000 रुपए कम करने पर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के दायरे में आ जाती है।

5,00,000 रुपए की इनकम पर 12,500 रुपए का टैक्‍स बनता है, सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपए की रिबेट आपको मिल जाती है. ऐसे में आप टैक्‍स की देनदारी से पूरी तरह से बच सकते हैं।